लालू प्रसाद पर सीबीआई कोर्ट के फैसले का भाजपा, जदयू ने किया स्वागत
पटना । रांची की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद को एक और चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने का भाजपा और जदयू नेताओं ने स्वागत किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वह इस घोटाले के मुद्दे को पहले भी कई बार उठा चुके हैं। सुशील मोदी ने कहा, “मैं बहुत संतुष्ट हूं कि बिहार को लूटने वाले (लालू प्रसाद यादव) को आखिरकार सजा मिली। मैं सीबीआई अदालत के फैसले की सराहना करता हूं।”
सुशील मोदी ने कहा, “मामले की सुनवाई पिछले 30 साल से चल रही थी। वह (लालू प्रसाद) मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए हंसी-मजाक की बातें करते थे। अदालत ने समाज को कड़ा संदेश दिया है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसे दंडित किया जाएगा।” बिहार के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा, “जो लोग लोगों को नजरअंदाज करते हैं और धोखा देते हैं, उन्हें अदालत द्वारा दंडित किया जाएगा।” नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “सीबीआई कोर्ट, रांची के फैसले ने बिहार के लोगों के लिए न्याय किया है।”
एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, “लालू प्रसाद ने भ्रष्टाचार का एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अतीत में लोगों को धोखा दिया है। अब अदालत ने न्याय किया है। वह आईआरसीटीसी घोटाले में भी शामिल है और इसकी रकम चारा घोटाले से काफी बड़ी है।” भाजपा और जद (यू) के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद सीबीआई अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
उन्होंने कहा, “हम अपने नेता के लिए शीर्ष अदालत में आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें अपनी न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हैं। लालू प्रसाद एक ऐसे नेता हैं, जो देश में सामाजिक समानता और एकता के लिए जाने जाते हैं।” बिहार में कांग्रेस के सीएलपी नेता अजीत शर्मा ने कहा, “लालू प्रसाद को विपक्षी नेताओं द्वारा फंसाया जा रहा है। अगर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, तो मामला स्पष्ट हो जाएगा। राजद को फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए।”
लालू प्रसाद यादव को झारखंड में डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी ठहराया गया है। लालू प्रसाद के अलावा, 74 और आरोपी थे जिन्हें इसी आरोप में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 24 लोगों को बरी कर दिया है। सजा की घोषणा 21 फरवरी को की जाएगी।