देहरादून : उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी में अब भाजपा नेता अजेन्द्र अजय को भी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए उत्तराखंड शासन के द्वारा आदेश जारी किये गए हैं. प्रदेश में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (UPZA & LR Act.) वर्तमान में प्रभावी है। प्रदेश के आर्थिक विकास के उद्देश्य से अधिनियम की धारा-154 में कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रयोजन आदि के लिए भूमि क्रय की व्यवस्था की गयी है।
राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन / परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या-988 / XVIII (2)/2021-20(15)/2021, दिनांक 31.08.2021 से गठित समिति में नामित सदस्यों के अतिरिक्त श्री अजेन्द्र अजय, सिल्ली पो० सिल्ली, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) को नामित किया जाता है। उक्त समिति राज्य में औद्योगिक तथा अन्य विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य सन्तुलन को ध्यान में रखकर व ऐसे विकास कार्य बाधित न हो. इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।