भाजपा की बंगाल में अतिरिक्त बलों की तैनाती की मांग SC में खारिज, कहा- हाई कोर्ट में दायर करो अर्जी
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में होने वाले निकाय चुनावों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली भाजपा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने भाजपा की अर्जी को खारिज करते हुए उसे सलाह दी है कि इसके लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेेंच ने भाजपा का पक्ष रख रहे सीनियर अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा कि हम इस अर्जी की सुनवाई नहीं करेंगे और आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान भाजपा की ओर से कहा गया कि कोलकाता के निकाय चुनावों में बड़े पैमाने पर हमारे उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है और हिंसा हो रही है।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से अर्जी पर सुनवाई से इंकार पर भी भाजपा के वकील ने सवाल उठाया। मनिंदर सिंह ने कहा कि त्रिपुरा सरकार के खिलाफ टीएमसी की ऐसी ही अर्जी पर आपकी ओर से सुनवाई की गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि यदि हम इस तरह अर्जियों को सुनने लगे तो फिर देश भर में राजनीतिक दल पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने लगेंगे। इससे पहले 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को आदेश दिया था कि वह त्रिपुरा के निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की दो अतिरिक्त कंपनियों को भेजे।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनके समर्थक मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री और त्रिपुरा सरकार को आदेश दिया था। अब ऐसी ही अर्जी भाजपा की ओर से दाखिल की गई थी। भाजपा का कहना है कि उसने कोलकाता नगर निगम चुनावों के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा चुनावी समर से ही हटने को कहा जा रहा है।