मुख़्तार अंसारी पर जानलेवा हमला करने वाले ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद HC से मिली जमानत
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के चर्चित उसर चट्टी कांड में बीते 12 वर्षों से वाराणसी जेल में कैद माफिया डॉन बृजेश सिंह को जमानत मिल गई है। पूर्व MLA मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी बृजेश सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सशर्त जमानत मिली है। गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थानाक्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से MLA मुख्तार अंसारी के काफिले पर बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था।
दिन में दोपहर 12:30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर सहित तीन लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में बृजेश सिंह भी जख्मी हुआ था और तभी यह चर्चा चली थी कि, बृजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया। कई वर्षों तक बृजेश सिंह अंडर ग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया। बृजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था, जब दिल्ली स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से अरेस्ट किया। दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद बृजेश सिंह उत्तर प्रदेश आ गया और लंबे समय से वाराणसी जेल में कैद है।
अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के उसर चट्टी कांड में बृजेश सिंह को सशर्त जमानत मिल गई है। जमानत के समर्थन में याची की तरफ से कहा गया है कि वह इस मामले में 2009 से जेल में कैद है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी गाजीपुर के इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है, केवल एक गवाही पूरी हो पाई है। बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने इस मामले में बृजेश सिंह की जमानत को पहले खारिज करते हुए सुनवाई करने वाली लोअर कोर्ट को एक साल में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था, मगर, एक साल का समय गुजर जाने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाया जिस पर बृजेश सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में जमानत पर दोबारा अर्जी डाली गई थी।