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जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा या लगेगी रोक, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के दो जजों की बेंच गुरुवार को जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन मामले (MCD bulldozer action case) में सुनवाई करेगी. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) बनाम उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (North Delhi Municipal Corporation) का मामला है. बताया जा रहा है कि ये सुनवाई सुबह 11.30 बजे के बाद होगी.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं. पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलवा कर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है, जबकि दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बुधवार को हुई घटना का जिक्र करने भी पर विचार कर रहे हैं. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ के स्थगन आदेश के डेढ़ घंटे बाद भी बुलडोजर चालू रहना कोर्ट की अवमानना है. इसको लेकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

जहांगीरपुरी हिंसा के विरोध में 21 अप्रैल को जामिया में दोपहर 2 बजे प्रदर्शन किया जाएगा. अखिल भारतीय छात्र संघ एक समुदाय विशेष के घरों पर बुलडोजर चलाने और उन पर हुए प्रयोजित हमले के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है.कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि बिना सूचना के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने कहा कि वह गुरुवार सुबह वरिष्ठ नेताओं के साथ जहांगीरपुरी का दौरा करेंगे.

2 घंटे तक चले 7 बुलडोजर, 12 दुकानें तोड़ीं
जहांगीरपुरी में बुधवार को करीब 2 घंटे तक MCD की कार्रवाई चली. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने 7 बुलडोजर चलाए थे. अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने 25 से ज्यादा सामान को जब्त किया और 12 अवैध दुकानों को तोड़ा है.

SC व HC ने कार्रवाई पर लगा दी है रोक
जहांगीरपुरी में बुधवार को बुलडोजरों से अवैध निर्माण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही हस्तक्षेप करते हुए MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यथास्थिति का आदेश जारी किया है. CJI ने कहा कि गुरुवार को मामले की अगली सुनवाई होगी. इससे पहले MCD की ओर से कोर्ट में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि जिन संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, वे अवैध हैं।

शोभायात्रा पर पथराव के बाद भड़की थी हिंसा
जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान एक समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था. इसकी के बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय शख्स जख्मी हो गया था. इस मामले में पुलिस 2 नाबालिग समेत 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. बिना इजाजत जुलूस निकालने पर भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है. हिंसा की बारीकी से पड़ताल करने के लिए पुलिस 200 वीडियो की जांच कर रही है।

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