देहरादून: दून नगर निगम क्षेत्र में संपत्तियों के दाखिल खारिज (स्वामित्व परिवर्तन) शुल्क कई गुना महंगा हो गया है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। 24 साल बाद इस शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यह शुल्क एक हजार से 50 हजार रुपये तक किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में अभी तक सभी श्रेणी की संपत्तियों का दाखिल खारिज शुल्क मात्र 150 रुपये था। यह शुल्क 1999 में तय किया गया था। जबकि, दून नगर निगम को स्वामित्व परिवर्तन के लिए डाक से नोटिस भेजने पर 35 रुपये ही खर्च आता था। बाहर से नोटिस भेजने पर 90 रुपये का खर्च आता था। इस बीच, नगर निगम ने दाखिल खारिज शुल्क बढ़ाने की तैयारी की और कमेटी बनाई, जिसने शुल्क तय करके प्रस्ताव बनाया। यह प्रस्ताव गुरुवार को बोर्ड बैठक में आया, जिसे पास किया गया। नये रेट एक सप्ताह में लागू हो जाएंगे।
साप्ताहिक बाजारों के लिए बनाई जाएगी योजना
नगर निगम की बोर्ड बैठक में साप्ताहिक बाजारों में फड़ लगाने के लिए तय पांच हजार रुपये के शुल्क को कम करने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन बाजार लगाने के लेकर पार्षदों एक राय नहीं थे। कुछ पार्षदों का कहना था कि साप्ताहिक बाजार से लोकल दुकानदारों की दुकानदारी चौपट हो रही है तो कुछ ने साप्ताहिक बाजार लगाने का समर्थन किया है। इस पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि साप्ताहिक बाजार के लिए अलग से बैठक कर इस विचार किया जाएगा।
दुकानों और अस्पताल के लिए भी शुल्क तय
दून में विभिन्न अस्पतालों के लिए 20 बेड तक 800 रुपये, 21 से 50 बेड तक 1500, 50 से अधिक बेड संख्या पर 5000 रुपये प्रतिमाह शुल्क तय किया गया। छोटी दुकानों के लिए सौ, बड़ी दुकानों के लिए 500, मेगा स्टोर के लिए 2 हजार, शापिंग मॉल पर 10 हजार का कूड़ा उठान शुल्क होगा।
पोल पर विज्ञापन लगाने की दरों को घटाया गया
बुद्धा पार्क से घंटाघर, दिलाराम चौक नैनी बेकरी से किशनपुर तथा हरिद्वार बाईपास पर दीपनगर से शास्त्रत्त्ीनगर ढाल तक 304 पोलों पर पोल क्योस्क के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए दो बार निविदाएं की गईं, लेकिन राशि अधिक होने पर कोई फर्म नहीं आई। बोर्ड ने दरों में 15 से 20 कर निविदा का प्रस्ताव मंजूर किया।
अब इतना होगा संपत्तियों का दाखिल-खारिज शुल्क
आवासीय संपत्ति के दाखिल-खारिज के लिए लगने वाले रुपये
07 लाख रुपये मूल्य तक की संपत्ति 2,000
07 लाख से 15 लाख मूल्य की संपत्ति 4,600
15 लाख से 50 लाख मूल्य की संपत्ति 6,000
50 लाख से एक करोड़ तक की संपत्ति 20,000
एक करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति 30,000
हर साल होते हैं पांच हजार दाखिल खारिज दून नगर निगम क्षेत्र में हर साल चार से पांच हजार तक दाखिल खारिज होते हैं, इससे साढ़े सात लाख का राजस्व मिलता था, लेकिन अब रेट बढ़ाए जाने के बाद नगर निगम को इससे पांच करोड़ से ज्यादा का सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है।
गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए दाखिल-खारिज रुपये
20 लाख रुपये मूल्य तक की संपत्ति 8,000
20 लाख से 40 लाख मूल्य की संपत्ति 15,000
40 लाख से 80 लाख मूल्य की संपत्ति 25,000
80 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति 50,000
हाउसिंग सोसायटी-स्कूलों का सफाई शुल्क बढ़ाया
बोर्ड बैठक में हाउसिंग सोसायटी, होटल और स्कूलों के कूड़ा उठान शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। 40 फ्लैट तक हाउसिंग सोसायटी को अब 2 हजार रुपये, 100 फ्लैट तक हाउसिंग सोसायटी को पांच हजार, इससे ज्यादा संख्या पर 10 हजार रुपये प्रतिमाह देने होंगे। होटलों के लिए 20 बेड तक एक हजार, 40 बेड तक के होटलों को ढाई हजार, फाइव स्टार श्रेणी वालों को 10 हजार रुपये देने होंगे। बोर्डिंग स्कूलों को दो हजार और अन्य को पांच हजार रुपये देने होंगे।