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कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला, भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को ही होगा उपचुनाव

नई दिल्ली: कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उप चुनाव कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि भवानीपुर का चुनाव 30 तारीख को ही होगा। कोलकाता हाई कोर्ट में यह याचिका चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई थी।

सूत्रों ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को वोटिंग के बाद होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जानकारी दी है कि मतदान निर्धारित दिन पर होगा। हालांकि, मुख्य सचिव के बारे में अदालत की कुछ सख्त टिप्पणियां हैं, जिसका जिक्र कोर्ट की तरफ से निर्देश में किया गया है।

संयोग से चुनाव अधिसूचना में कई जगहों पर आपत्ति के साथ जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग पर जुर्माना लगाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया।

याचिका में पूछा गया है कि बंगाल में विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव और दो सीटों पर आम चुनाव होना था, लेकिन आयोग भवानीपुर और मुर्शिदाबाद की दो सीटों पर ही उप चुनाव क्यों करा रहा है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल से है।

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