पड़ोसी के खिलाफ पालतू कुत्ते को गोली मारने पर केस दर्ज
पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)। पीलीभीत पुलिस ने अपने पड़ोसी के पालतू कुत्ते को गोली मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 17 अप्रैल की है, 12 साल के कुत्ते को उसके मालिक के घर के बाहर गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले कुत्ते के मालिक ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
मालिक नीलम जैन के अनुसार, कुत्ते की चीख सुनकर वह उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन पाया कि उसके बाएं कंधे के पास गोली लगी है। अपनी शिकायत में, नीलम ने उल्लेख किया कि 30 वर्षीय आरोपी अनुराग तोमर, जिसने पहले कुत्ते को पत्थर और ईंटों से मारा था, अपने दरवाजे पर खड़े होकर कुत्ते को घूर रहा था।जैन को संदेह है कि तोमर ने ही उसके कुत्ते को गोली मारी है।
एसएचओ पूरनपुर पुलिस सर्किल आशुतोष रघुवंशी ने कहा, आरोपी पर आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी भी जानवर को मारने, जहर देने या अपंग बनाने संबंधित है, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 है। यह घटना बदायूं में एक ऐसे ही मामले का अनुसरण करती है, जहां पिछले साल नवंबर में एक चूहे को नाले में डुबो कर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
एसएचओ ने कहा कि मामले की आगे की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।