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चार्टर्ड प्लेन के पायलट पर बेंगलुरु के होटल में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

हैदराबाद : बेंगलुरु के एक होटल में चालक दल की एक सदस्य के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक चार्टर्ड विमान के पायलट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हालांकि यह घटना 18 नवंबर को बेंगलुरु में हुई थी लेकिन 26 वर्षीय महिला ने शहर के बेगमपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

इसने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत जीरो प्राथमिकी दर्ज की गई। बेगमपेट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि हैदराबाद लौटने के बाद पीड़िता ने यहां घटना की सूचना दी और हमने इस संबंध में मामला दर्ज कर इसे बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया। वे इस मामले की जांच कर रहे हैं।

‘जीरो एफआईआर’ एक ऐसी शिकायत है जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज किया जा सकता है, भले ही अपराध किसी और क्षेत्राधिकार में हुआ हो। इसमें एफआईआर का नंबर जीरो से शुरू होता है, इसीलिए इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। बाद में यह केस संबंधित क्षेत्र के थाने को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शिकायत दर्ज करने में देरी नहीं होती और तुरंत जांच शुरू हो जाती है।

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