वक्फ बोर्ड में घोटालाः वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड (यूपीएसएसडब्लूबी) के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने दो एफआईआर दर्ज की हैं। सीबीआई ने दोनों एफआईआर के लिए प्रयागराज एवं कानपुर में जमीनों की खरीद बिक्री को आधार बनाया है।
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बता दें कि कानपुर के स्वरुप नगर में वक्फ की जमीन को हड़पने से जुड़े मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहली एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में 27 मार्च 2017 को हुई थी और इसके पहले प्रयागराज का मामला 2016 में प्रकाश में आया था।
प्रयागराज में इमामबाड़ा गुलाम हैदर में दुकानों के अवैध निर्माण हुआ, जिसमें कोतवाली प्रयागराज में 08 अगस्त 2016 को दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने 11 अक्टूबर 2019 को सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को पत्र लिखा था।
इसी पत्र पर सीबीआई ने आईपीसी की धाराएं 409, 420 एवं 506 के तहत शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयद रिजवी, वक्फ इंस्पेक्टर वाकर रजा, नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी एवं पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया है।
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