रांची। सीबीआई झारखंड के धनबाद जिले के जज उत्तम आनंद हत्याकाड में जेल में बंद दोनों आरोपियों की एक बार फिर से नार्को, ब्रेन मैपिंग समेत चार टेस्ट कराएगी। गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इसकी मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने इसके लिए अदालत में दरख्वास्त डालकर दोनों का दोबारा टेस्ट कराने के लिए गुजरात के गांधी नगर ले जाने इजाजत मांगी थी। अदालत ने इसके लिए 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कुल 23 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की मंजूरी दी है।
सीबीआई ने कोर्ट को समर्पित आवेदन में कहा है कि पूछताछ के दौरान जज हत्याकांड में गहरी साजिश और मास्टरमाइंड के विषय में कई अहम सुराग मिले हैं। इसका सत्यापन जरूरी है। सुराग मिलने के बाद जेल में दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपित लगातार बयान बदल रहे हैं। इसलिए दोनों का दोबारा नार्को और ब्रेनमैपिंग सहित अन्य टेस्ट कराने की आवश्यकता है, ताकि साजिश और मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। सीबीआई ने अदालत को बताया कि नार्को के लिए दोनों आरोपितों ने अपनी सहमति भी स्वेच्छा से दी है।
इसके पहले बीते 16 अगस्त को सीबीआई जेल में बंद आरोपित लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा का नार्को और ब्रेनमैपिंग टेस्ट कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर गुजरात लेकर गई थी। टेस्ट के बाद भी सीबीआई को इस मामले में कुछ विशेष सुराग नहीं मिला था। बता दें कि बीते 28 जुलाई को मॉनिर्ंगवॉक के दौरान धनबाद न्यायालय में पदस्थापित जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले को सीबीआई को सौंपा गया था।
सीबीआई इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर छानबीन कर रही है, लेकिन अदालत में समर्पित किए गए चार्जशीट में वह यह नहीं बता पाई है हत्या का मकसद क्या है।