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केंद्र ने ‘जोखिम’ देशो कीं श्रेणी को हटाया, होम क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें सिफारिश की गई कि सभी यात्री पहले की तरह 7 दिनों के होम क्वारंटीन के बजाय अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें। 14 फरवरी से लागू होने वाले संशोधित दिशानिर्देशों में ‘जोखिम वाले देशों’ और अन्य देशों का सीमांकन भी हटा दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “जोखिम वाले देशों और अन्य देशों का सीमांकन हटा दिया गया है। तदनुसार आगमन के बाद सैंपल देने और परिणाम प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।”

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, उन्होंने यह भी कहा कि 8 वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। सभी देशों के दो फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। सैंपल जमा करने के बाद यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि यात्री में खुद की स्वास्थ्य निगरानी के तहत कोविड -19 के मामले विकसित करते हैं, तो वे तुरंत सेल्फ आइसोलेट हो जाएंगे और अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे।

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