नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 अनुग्रह राशि के लिए दायर पांच प्रतिशत दावों की जांच के लिए टीमें भेजी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24 मार्च 2022 के अनुसरण में 2021 की रिट (सिविल) संख्या 539 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1805 में पारित किया गया है।”
महाराष्ट्र के लिए तीन सदस्यीय टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रधान सलाहकार सुनील गुप्ता करेंगे। केरल में इसका नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सलाहकार पी रविंद्रन करेंगे। गुजरात के कालीकट में टीम का नेतृत्व एनसीडीसी के प्रधान सलाहकार डॉ. एस वेंकटेश करेंगे जबकि आंध्र प्रदेश में टीम का नेतृत्व एस.के. सिंह, एनसीडीसी के निदेशक करेंगे।
टीमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान की जा रही अनुग्रह राशि के ऑन-फील्ड कार्यान्वयन की जांच करेंगी। टीमें अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दायर किए गए 5 प्रतिशत दावों के आवेदनों की रैंडम जांच भी करेंगी और इसके भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी पता लगाएगी। यह अनुमोदित या अस्वीकार किए गए मामलों के विवरण की जांच करेगा, जिसमें इसके दस्तावेज या जिला अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि अनुग्रह राशि का लाभ उठाने के लिए झूठा दावा करना या झूठा प्रमाणपत्र जमा करना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।