हरियाणा

हिसार में कचरा सेग्रीगेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर चालान और जुर्माना; 1.55 लाख प्रापर्टी मालिकों को चेतावनी

हिसार। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए कचरा सेग्रीगेशन (गीला-सूखा अलग करना) को अनिवार्य कर दिया है। अब घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालना जरूरी होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर चालान और जुर्माना लगाया जाएगा।

पहली और दूसरी गलती पर जुर्माना

नगर निगम ने निर्देश दिए हैं कि पहली बार कचरा सही तरीके से अलग न करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि वही गलती दोबारा होती है तो चालान राशि बढ़कर 500 रुपये हो जाएगी। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालना अब अनिवार्य है।

जुर्माना जमा न करने पर प्रापर्टी टैक्स में जोड़

शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए खुले में कचरा फेंकने पर दो लोगों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। निगमायुक्त नीरज ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकता पाया गया तो उसके खिलाफ पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। जुर्माना जमा न करने पर राशि संबंधित प्रापर्टी के टैक्स में जोड़ दी जाएगी।

सड़कों के किनारे गीला कचरा डालने पर भी कार्रवाई

शहर में कई लोग बेसहारा पशुओं के लिए सड़क किनारे गीला कचरा डाल देते हैं। अब इसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और चालान काटे जाएंगे।

एजेंसियों से रिपोर्ट और निगरानी

नगर निगम ने कचरा संग्रहण करने वाली निजी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि कितने घरों से नियमित कचरा एकत्रित हो रहा है और कितने घर इस व्यवस्था से अभी जुड़े नहीं हैं। कचरा सेग्रीगेशन की स्थिति का सत्यापन एएसआई करेंगे और उसके बाद चालान की कार्रवाई होगी।

एनजीटी भी सख्त, बढ़ाए जुर्माने

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम-2016 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर सख्त रुख अपनाया है। पहली बार उल्लंघन पर पांच हजार, दोबारा गलती पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) पर पहली बार में 25 हजार व पुनः उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकारियों की कार्रवाई

एएसआई राहुल सैनी, राहुल पंवार और रोहित ने ज्योतिपुरा मुहल्ले के पास एक दुकानदार का पांच हजार रुपये का चालान काटा। एएसआई कपिल ने कैमरी रोड पर खुले में कचरा जलाने पर पांच हजार रुपये का चालान किया।

निगमायुक्त नीरज ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता में सहयोग करें और खुले में कचरा न फेंकें।


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