उत्तर प्रदेशराज्य

संभल हिंसा : सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और 22 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

संभल: संभल जिले के कोट गर्वी इलाके में पिछले साल नवंबर में शाही जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और 22 अन्य के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया गया।

हालांकि, मामले में पहले नामजद सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने एक बयान में कहा कि संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 335/2024 के संबंध में चंदौसी जिला न्यायालय परिसर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की एमपी-एमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

उन्होंने बताया कि जांच में घटना में सोहेल इकबाल की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। इस वजह से उन्हें अंतिम आरोप पत्र से बाहर रखा गया है। पिछले साल 24 नवंबर को कोट गर्वी इलाके में स्थित मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई और पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारियों सहित 29 लोग घायल हो गए थे। इस सिलसिले में दर्ज मुकदमे में सपा सांसद बर्क, सोहेल इकबाल और 700-800 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब तक मामले के सिलसिले में 92 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इससे पहले, 25 मार्च को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बर्क को उनके दिल्ली स्थित आवास पर नोटिस तामील कराया था। बाद में असमोली क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी अधिकारियों ने आठ अप्रैल को नखासा थाने में उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी।

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