दिल्ली

अबकारी नीति मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट बुचिबाबू से ED करेगी पूछताछ, कोर्ट से मिली अनुमति

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय को अदालत ने आबकारी नीति मामले में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। सूत्र ने बताया कि राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने ईडी के धनशोधन मामले में गोरंटला से पूछताछ करने और उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में आरोपी बिनॉय बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। बिनॉय एक शराब कंपनी मेसर्स पेरनोड रिकॉर्ड में महाप्रबंधक के रूप में काम करता था और उसे पिछले साल नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को जांच एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले को 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत ने 16 फरवरी को विजय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली, समीर महेंद्रू, सरथ पी रेड्डी और बिनॉय बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सत्र अदालत ने अन्य लोगों के साथ बिनॉय बाबू को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और एक आयोग के कमीशन से संबंधित हैं।ढबिनॉय के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बिनॉय को ईडी ने गलत तरीके से फंसाया है।

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