बिलासपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 15 मई से 9 जून 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा लेकिन 10 को शनिवार और 11 जून को रविवार होने के कारण न्यायालय 12 जून को पुन: खुलेगा। इस दौरान अवकाशकालीन न्यायाधीश बैठेंगे और अत्यावश्यक मामलों एवं पुराने मामलों को दाखिल एवं सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी दीवानी, आपराधिक, रिट मामले दायर किए जा सकेंगे। अवकाशकालीन न्यायाधीश किसी भी आकस्मिकता के मामले में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किसी भी अन्य न्यायाधीशों के साथ अपने आधिपत्य की अदला-बदली कर सकते हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश प्रात: 10:30 बजे से खंडपीठ न्यायालय का संचालन करेंगे। बाद में और अत्यावश्यकता के मामले में कोर्ट के घंटों के बाद भी बैठना जारी रख सकते हैं। यदि समय अनुमति देता है तो अवकाशकालीन न्यायाधीश खंडपीठ के मामलों के पूरा होने के बाद एकल पीठ न्यायालय में उपलब्ध रहेंगे। ग्रीष्मावकाश के दौरान रजिस्ट्री प्रतिदिन 10:00 बजे से शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर पूर्वाह्न से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामले लिए जाएंगे। ताजा और लंबित मा आवेदनों के अलावा अर्जेंट हियरिंग अर्जी ली जाएगी। अत्यावश्यक आवेदनों के अलावा अन्य लम्बित प्रकरणों की सूचीकरण हेतु आवेदन एवं ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई हेतु आवेदन की आवश्यकता होगी। बेंच के कार्य दिवस से पूर्व के कार्य दिवस को अपराह्न 1:30 बजे तक दायर किए गए मामले, आवेदन उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किए जाएंगे। बैठक के ठीक पहले वाले दिन वाद सूची प्रकाशित की जाएगी। अवकाशकालीन न्यायाधीश 15, 18, 22, 25 एवं 29 मई, 01 जून, 05 और 08 जून को बैठेंगे।