मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टरों से चर्चा की
भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 2021 के आधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 में परिवर्तन किये गये हैं एवं आयोग से प्राप्त विशेष संक्षिप्त पनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के सम्बंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक दिनांक 27.07.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश अनुपम राजन द्वारा की गयी।
बैठक में निर्वाचकों से आधार क्रमांक की जानकारी संग्रहण करने के प्रावधान तथा प्रक्रिया की जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दी गयी। यह भी बताया गया कि दिनांक 1 अगस्त 2022 से यह प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। यदि निर्वाचक के पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 1 अगस्त 2022 को राजनैतिक दलों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किये जावें, इसी दिन बी.एल.ओ., अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं का आधार नम्बर दर्ज करें। आवेदन पत्र बी.एल.ओ. या ई.आर.ओ. को भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन एप्प, NVSP एवं वोटर पोर्टल के माध्यम भर सकते हैं।
निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की अर्हता तिथि पूर्व में 1 जनवरी रखी गयी थी परंतु अब वर्ष में चार दिनांकों में अर्हता तिथि रखी गयी है जो उस वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर होगी। इससे उन निर्वाचकों को जो इन तिथियों में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अपना नाम निर्वाचक नामावली (Voter List) में जुड़वाने की पात्रता हो जाती है। आवेदक अब पूर्व से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं जो बाद में 18 वर्ष पूर्ण करेंगे।
निर्वाचकों के नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम में संशोधन करने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम का स्थानांतरण करने में जिन फार्मों की आवश्यकता पड़ती थी। उनमें भी संशोधन किया गया है। नवीन मतदाता के लिये प्रारूप – 6. आधार संग्रहण हेतु प्रारूप-6 (ख), किसी निर्वाचक के नाम हटाने अथवा जोड़ने के विरूद्ध प्रारूप-7 एवं एपिक कार्ड बदलने, दिव्यांग जन चिन्हांकित करने, निवास स्थानांतरण तथा एक से अन्य विधानसभा में नाम स्थानांतरण हेतु प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है।
वोटर लिस्ट के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गयी जिसमें अवगत कराया गया कि दिनांक 4 अगस्त 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही अर्थात तैयारी की जाएगी। दिनांक 9.11. 2022 से वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिनांक से दिनांक 08.12.2022 तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 26.12.2022 तक आवेदन पत्रों का निराकरण होगा तथा दिनांक 05.01.2023 को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त जिलों द्वारा की जा रही कार्यवाही के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गयी। जिनमें लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा की गयी. लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। जिन जिलों में महिला मतदाता का प्रतिशत कम हो, बढ़ाया जावे। प्राप्त शिकायतों का निपटारा शीघ्र किया जावे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें उपलब्ध बजट का शीघ्र उपयोग किया जावे।