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CM योगी का साफ और सीधा आदेश, प्रदेश में कोई भूखा न रहे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा और साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले, भले ही उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड न हो। घुमन्तू समुदायों के लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। कोरोना वायरस के कारण लागू लाकडाउन में दिहाड़ी यूपी में राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंदों को राशन मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना से जुड़े सभी उपायों और कार्यों का प्रबंधन कर रही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम-11 के साथ बैठक में यह आदेश दिया। वे शुक्रवार को लोक भवन में आहूत इस  उच्चस्तरीय बैठक में लाॅक डाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी किचेन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन तथा इनकी डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं।


आधार या राशन कार्ड जरूरतमंद की मजबूरी न बने

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि महामारी के इस संकट में राशन कार्ड किसी जरूरतमंद की मजबूरी नहीं बनने पाए।और अगर ऐसा होता है तो अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये हर जरूरतमंद को राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड या आधार नहीं है, उन्हें भी राशन मिलेगा।

इस संबंध में प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में दैनिक रूप में कार्य कर जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में सूचना मांगी गई है। इसमे पटरी दुकानदारों, रिक्शा, इक्का व तांगा चालकों, टैम्पों, आटो, ई-रिक्शा चालकों, दैनिक दिहाड़ी मजदूर, मण्डियों में पल्ले दारी करने वाले, ठेलिया चलाने वाले तथा अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किए जायेगा।

आगे भी जारी रहेंगे कंम्यूनिटी किचन और शेल्टर होम

उन्होंने कहा कि कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था आने वाले समय में भी जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 14 दिन की संस्थागत क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए।

साथ ही, होम क्वारंटीन के लिए भेजते समय पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराया जाए। अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के उपकरण निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के होने चाहिए। सीएम ने कहा कि अस्पतालों में एन-95 मास्क, पीपीई किट सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

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