CM अखिलेश ने इन पूर्व मुख्यमंत्रियों का बचाया बंगला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले आवंटित करने का रास्ता साफ करते हुए उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन,भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा में यह विधेयक कल प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन विधेयक के जरिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त राज्य सम्पत्ति विभाग के तहत नियमानुसार मासिक किराए पर कोई सरकारी आवास आवंटित किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। मूल अधिनियम ‘उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) 1981’ में यह प्रावधान नहीं था। इस संशोधन विधेयक के जरिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री का वेतन प्रतिमाह 12 हजार रूपए से बढ़ाकर 40 हजार रूपए तथा उपमंत्री का वेतन 10 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रूपए कर दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बढोत्तरी की व्यवस्था की गई है।
विधानसभा ने हाल ही में आए उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा न्यासों, पत्रकारों एवं कतिपय अन्य श्रेणी के लोगों को हुए भवन आवंटन की वैधता को लेकर उठे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एेसे आवंटनों को विधिक रूप देेने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए कल सदन में प्रस्तुत विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया है।