नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। शराब घोटाले में सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है।