सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी CM शिंदे की सरकार, आज होगा उद्धव-बागी विधायकों के भविष्य का फैसला

मुंबईः भले ही महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे ग्रुप और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन गई हो लेकिन, फिर उनकी निगाहे आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से दायर 2 याचिकाओं पर सुको में आज हियरिंग है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिंदे की सरकार का भविष्य टिका है। महाराष्ट्र में लंबे चले करीब 22 दिन के सियासी उठापठक के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
आपको बता दें कि, इसके पहले महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने बागी विधायकों के खिलाफ एक हलफनामा पेश किया था। जिसमें स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को 48 घंटे का समय देकर उनके पद को रद्द करने की बात कही थी लेकिन, वे सभी विधायक मात्र 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर सुको के सामने अपनी याचिका रखी थी। जिसके उपरांत सुको ने आज 11 जुलाई की अगली सुनवाई का समय दिया था।
विदित है कि, बीते 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम शिंदे खेमे के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द नोटिस पर सुनवाई कर डिप्टी स्पीकर, शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। अब आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज उद्धव ठाकरे और बागी विधायकों के भविष्य का फैसला होगा।
गौरतलब है कि, शिंदे सरकार के खिलाफ के सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ ने 11 जुलाई सुनवाई का आदेश दिया था। इस बड़े उठापठक के साथ भारी बहुमत से फ्लोर टेस्ट करके नई सरकार का गठन कर सरकार बना ली गई है। ऐसे में आज उद्धव ठाकरे की याचिका पर एकनाथ शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्ट की राहत पर टिकी है। यदि सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करती है तो, निश्चित ही महाराष्ट्र में फिर से सरकार का तख्ता पलट होने की पूरी संभावना है।