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कोयला घोटाला मामला – सीबीआई अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता व अन्य को दोषी ठहराया

नई दिल्ली । सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता और संयुक्त सचिव के.एस. क्रोफा, ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर, और उसके निदेशक मुकेश गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले में दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा, “ऊपर दिए गए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश गुप्ता, एचसी गुप्ता और केएस क्रोफा के बीच ग्रेस इंडस्ट्रीज के पक्ष में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश थी।”

आदेश में कहा गया है, “यह जानने के बावजूद कोई हलचल नहीं हुई कि ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भट्ठा बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता के बारे में गलत बयान दिया है।” “इस अदालत की राय में, ऊपर उल्लिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस निष्कर्ष को वापस करने के लिए पर्याप्त है कि इन चार आरोपी व्यक्तियों के बीच ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश हासिल करने और लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए मेसर्स जीआईएल के पक्ष में एक आपराधिक साजिश थी। “

3.5 वर्ग किमी के क्षेत्र में स्थित कोयला ब्लॉक और लगभग 57 मिलियन टन के भूगर्भीय भंडार का अनुमान था, मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ ग्रेस इंडस्ट्रीज को संयुक्त रूप से आवंटित किया गया था। सीबीआई के बयान के अनुसार, जांच के दौरान यह पता चला था कि ग्रेस इंडस्ट्रीज ने शुद्ध मूल्य, क्षमता, उपकरणों और खरीद की स्थिति के बारे में गलत जानकारी के आधार पर लोहारा पूर्वी कोयला ब्लॉक में 16.14 मिलियन टन कोयला भंडार का आवंटन हासिल किया था।

यह पाया गया कि उक्त निजी कंपनी ने अपने आवेदन में 120 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति का दावा किया, जबकि इसकी अपनी निवल संपत्ति 3.3 करोड़ रुपये थी और 30,000 टीपीए की वास्तविक परियोजना क्षमता के मुकाबले अपनी मौजूदा क्षमता को 1,20,000 टीपीए के रूप में गलत बताया। कंपनी ने उत्पादन में 2 भट्टों और स्थापना के तहत 3 भट्टों का दावा किया, जबकि 7 सितंबर, 2006 तक, उसके पास केवल एक भट्ठा परिचालन में था।

कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद मुकेश गुप्ता ने अपनी कंपनी की पूरी इक्विटी/शेयर किसी अन्य व्यक्ति को लगभग 20 करोड़ रुपये के लाभ पर बेच दी। यह पाया गया कि 51 निजी कंपनियों ने उक्त कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया था, हालांकि, सबसे उपयुक्त कंपनी का निर्धारण करने के लिए परस्पर प्राथमिकता के मानदंड का पालन नहीं किया गया था।

कंपनी ने एक अधूरा आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसे कोयला मंत्रालय के दिशा-निदर्ेेशों के अनुसार खारिज किया जा सकता था। तथापि, मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों ने आवेदनों की जांच सुनिश्चित नहीं की। इसके अलावा, कंपनी के आवेदन को इसके मूल्यांकन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय को भी नहीं भेजा गया था। यह भी पाया गया कि कंपनी को इस्पात और बिजली मंत्रालयों और महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों के बिना कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए सिफारिश की गई थी। इसके अलावा, अन्य आबंटिती कंपनी द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद कंपनी को अतिरिक्त कोयला आवंटित किया गया था।

गहन जांच के बाद 28 अक्टूबर 2014 को आरोप पत्र दायर किया गया और छह आरोपियों के खिलाफ 7 जून 2016 को आरोप तय किए गए। निचली अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया और दो को बरी कर दिया। सजा पर बहस 4 अगस्त को होगी।

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