रायपुर : भारतीय संविधान धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव के बिना सभी के लिए सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद भी समाज बहुत सी रूढि?ों और पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाया है। यही वजह है कि समाज के कुछ वर्गों तक उनके संवैधानिक अधिकार नहीं पहुंच पाए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए तृतीय लिंग समुदाय के सामाजिक उत्थान के लिए अनेक स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए हैं। इस दिशा में बड़ी पहल तृतीय लिंग समुदाय के लोगों की शासकीय सेवाओं में भर्ती कर की गई है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने पुलिस और सुरक्षा दस्तों में तृतीय लिंग समुदाय के लोगों की भर्ती करके उनमें आत्मविश्वास जगाने की दिशा में पहल की है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में तृतीय लिंग समुदाय के 13 और नक्सल पीड़ित बस्तर जिले में गठित विशेष-बल बस्तर फाइटर्स में 09 व्यक्तियों की भर्ती तो शुरूआत भर है। छत्तीसगढ़ में मिल रहे प्रोत्साहन और सहयोग से आने वाले दिनों में इस विशेष वर्ग का प्रतिशत शासकीय सेवा में बढ?े लगेगा। इनका परीक्षाओं में चयन हो सकें इसके लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लाभ चयनितों को मिला।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तृतीय लिंग समुदाय को प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड?े के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि उनमें नया आत्मविश्वास जागा है और तृतीय लिंग समुदाय की भागीदारी सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है। देश की पहली मिस ट्रांस क्वीन वीणा सेंद्रे छत्तीसगढ़ की हैं। वहीं कुछ वर्ष पहले ट्रांसजेंडर मधु किन्नर ने रायगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में जीत हासिल कर सुर्खियां बटोरी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2021 में थर्ड जेंडर के पुनर्वास और कल्याण के लिए काम करने वाली विद्या राजपूत को प्रतिष्ठित पंडित रवि शंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं सुदूर नक्सल प्रभावित बस्तर जिले के जगदलपुर में थर्ड जेंडर का फैशन शो आयोजित कर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया। इससे न सिर्फ तृतीय लिंग समुदाय को प्लेटफॉर्म मिला बल्कि वे सीधे आम लोगों से जुड़ सके। राज्य सरकार ने महिला स्वसहायता समूहों से इस समुदाय के लोगों को जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी की है। अब प्रदेश के कई स्थानों में थर्ड जेंडर के लोग खुद का चाय-नाश्ता सेंटर चलाने लगे हैं।
तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के लिए राज्य सरकार ने न केवल नीतियों का निर्माण किया है, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए भी कदम उठाए है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 को लागू किया गया है। इस वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। खास बात ये है कि इन बोर्ड और समितियों में समुदाय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से टास्क फोर्स गठित किया गया है। इस समुदाय के लोगों के आवास, शिक्षा, रोजगार, आय और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य के बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में तृतीय लिंग समुदाय के सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उन्हें चिन्हिंत कर परिचय पत्र दिया जा रहा है, साथ ही उनका डेटा बैंक भी तैयार किया जा रहा है। राज्य में कुल 3,060 तृतीय लिंग के व्यक्ति चिन्हांकित किए गए है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर एक नवम्बर 2022 से उभयलिंगी समुदाय के व्यक्तियों की हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाईन नम्बर 155326 और टोल फ्री नम्बर- 1800-233-8989 का संचालन भी शुरू किया गया है।