निकाय चुनाव न कराने को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव और अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में काफी समय से लंबित निकाय चुनाव कराने को लेकर अदालती आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बीते बुधवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह एवं कैबिनेट सचिव वंदना दादेल और पूर्व शहरी विकास सचिव विनय चौबे को अवमानना नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खाल्को की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सेन ने पिछले साल जनवरी में सरकार को तीन सप्ताह में राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद, न्यायमूर्ति सेन ने अपने आदेश में संशोधन किया और 16 जनवरी, 2024 को सरकार को चार महीने में चुनाव कराने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, सरकार समय सीमा का पालन करने में विफल रही और आज तक निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। न्यायालय ने सरकार और उसके अधिकारियों के उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।