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मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी: बड़े मेलों पर रोक, फिर बढ़ी पाबंदी

भोपाल: कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए मध्य प्रदेश में नयी गाइड लाइन जारी कर दी गयी है. नये नियम के मुताबिक मेलों पर रोक लगा दी गयी है. शादी में अब 250 और शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकेंगे. भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की. उसमें ये फैसला लिया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की. उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है.

7 दिन का क्वारेंटीन
अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारेंटीन किया जाएगा. तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में होने का अनुमान है. इस दौरान प्रदेश में 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं. यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग डेढ़ गुना होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. सतर्कता बरतना जरूरी है. बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद थे.

50% की क्षमता से चलेंगे स्कूल
स्कूलों को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया है. पहले की तरह ही अभी भी 50% क्षमता से स्कूल चलते रहेंगे. एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा. लेकिन इसके लिए भी पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी.

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