पंजाब

कोर्ट कमिश्नर ने हाईकोर्ट में जमा कराई PCA की बैठक की रिपोर्ट

चंडीगढ़: 20 नवंबर को हुई पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की आम बैठक की निगरानी के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर्स ने बुधवार को बैठक संबंधी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करवा दी है। जस्टिस विनोद कुमार भारद्वाज की कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।

आम बैठक को नियमों के विपरीत बताते हुए एसोसिएशन के लाइफ टाइम सदस्य योगराज सिंह व अन्य ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याची की मांग पर कोर्ट ने एडवोकेट सौरव वर्मा व निपुण भारद्वाज को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट ने दोनों को बैठक की समीक्षा कर कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा था। पी.सी.ए. को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे कि कोर्ट कमिश्नर को सहयोग करे जिस पर पी.सी.ए. ने अमल भी किया।

याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की स्पैशल जनरल मीटिंग में भाग लेने के लिए एसोसिएशन ने लाइफटाइम सदस्यों को नोटिस नहीं भेजा। यहां तक कि बैठक वाले दिन इन्हें बैठक स्थल तक नहीं जाने दिया गया जिन्हें अयोग्य बताया गया जबकि नियमों के तहत उन्हें बैठक में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने पी.सी.ए. को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। पी.सी.ए. की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लाइफ टाइम मैंबरशिप सदस्यों के योगदान को देखते हुए सम्मान स्वरूप दी गई थी जबकि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें इनरोल किया गया है।

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