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महाराष्ट्र की दुकानों में मराठी साइनबोर्ड के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने की खारिज, कहा- नियम को भेदभाव नहीं कहा जा सकता

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट |(Bombay High Court) ने बुधवार को रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) में अपने प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य मराठी साइनबोर्ड (Marathi Signboard) को चुनौती दी गई थी। एएनआई के मुताबिक, हाईकोर्ट ने माना कि अनिवार्य मराठी साइनबोर्ड का नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

बुधवार को हुई इस मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। इस राशि को सीएम राहत कोष में जमा कराया जाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। बॉम्बे हायकोर्ट ने पाया कि, मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है और किसी भी दुकान या अन्य स्थानों के बाहर मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य करने के नियम को भेदभाव नहीं कहा जा सकता है।

दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य भर के सभी प्रतिष्ठानों/ संस्थाओं को मराठी में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। तब बताया गया था कि, महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा की शर्ते नियमन) अधिनियम’ में फेरबदल किया जाएगा।

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