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कोर्ट ने ख़ारिज की सुशील की याचिका, नहीं मिलेगा विशेष खाना

स्पोर्ट्स डेस्क : पहलवान सुशील कुमार द्वारा दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में विशेष खानपान व सप्लीमेंट की मांग के लिए दायर याचिका ख़ारिज हो गयी. इस बारे में कोर्ट ने बोला कि सुशील की विशेष डाइट आवश्यक खाने में नहीं है और उन्हें जेल नियमों के अनुसार खाना दिया जाये.

सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बोला था कि सुशील की सेहत और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से विशेष पोषण आहार व सप्लीमेंट की दरकार है. सुशील ने जेल में विशेष खानपान और सप्लीमेंट की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुशील प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, ज्वॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं. वही जेल सूत्रों के अनुसार सुशील पहलवान ने एक वार्डन से बिसलरी की खाली बोतलों में पानी मंगवाया था और उनको एक छोटे डंडे से बांध कर डंबल बना कर व्यायाम कर रहा है.

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व्यायाम करने के बाद वो कैंटीन से दूध मंगवाता है. उसके अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में खाने-पीने को लेकर याचिका दायर की थी. बताते चले कि पहलवान सागर की हत्या मामले में इन दिनों सुशील पहलवान मंडोली जेल नंबर 15 की सेल में आइसोलेशन में है. उनका आइसोलेशन खत्म होने के बाद उसे सुरक्षा की दृष्टि से तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा.

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