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कोर्ट ने जेकेसीए मामले में फारूक अब्दुल्ला को समन जारी

श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने नी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। PMLA की स्पेशल कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

दरअसल, ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ये हेरा-फेरि तब हुई थी जब फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए अध्यक्ष थे। अब्दुल्ला पर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का “दुरुपयोग” करने के आरोप लगे थे। वर्ष 2019 में इस मामले में अब्दुल्ला ने अपना बयान दर्ज करवाया था। वर्ष 2020 में ED ने उनकी 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

बता दें कि इस मामले में फारूक अब्दुल्लाह से प्रवर्तन निदेशालय कई बार पूछताछ कर चुका है। आखिरी बार उनसे 31 मई को श्रीनगर में तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। ED ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब कोर्ट ने इन सभी को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

वहीं, केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा चल रही जांच पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जानबूझकर विपक्षी नेताओ को निशाना बना रही है।

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