उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

लखनऊ : विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया।

कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 17 नवंबर तय की है। अदालत ने इससे पहले 14 जुलाई को अब्बास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।बाद में, इसने 11 अगस्त को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

कुर्की आदेश की मांग करते हुए याचिका दायर करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जांच अधिकारी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, आरोपी का पता नहीं चल सका है और इसलिए अदालत को उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित करना चाहिए।

अब्बास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि उसने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया और बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने एक बदले हुए पते पर कई हथियार खरीदे और दावा किया कि वह एक प्रसिद्ध शूटर था।

Related Articles

Back to top button