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कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट ने किया जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

भोपाल : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. पीसीसी के जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने जमानती वारंट जारी किया है. यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव में BSP कैंडिडेट पर टिप्पणी किए जाने से जुड़ा हुआ है. फिलहाल, एमपी एमएलए कोर्ट में 8 मई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

दरअसल, यह पूरा मामला 20 साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड लोकसभा सीट से BSP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी देवाशीष पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया था. बहुजन समाज पार्टी ने जीतू पटवारी के इस आरोप के खिलाफ भिंड जिले के उमरी थाने में केस दर्ज कराया था. देवाशीष ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है.

BSP पदाधिकारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. इस पर जीतू पटवारी को आरोपी बनाया गया था और अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. केस की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.

चुनाव के समय एक रैली को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा था कि मैं मायावती जी से कभी मिला नहीं हूं, उनको जानता नहीं हूं. उनसे कभी बात भी नहीं की, लेकिन मैं उनके प्रत्याशियों से खूब मिलता हूं. अभी जो प्रत्याशी आया है. उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए देवाशीष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये प्रत्याशी चाहते हैं कांग्रेस को हराओ, लोकतंत्र के हत्यारों की मदद करो और लोकतंत्र के रक्षकों को हराओ.

बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष ने कहा था कि कांग्रेस के नेता जो कुछ भी कह रहे हैं ये उनकी कुंठा है. उन्होंने कहा था कि आपके प्रत्याशी बहुत कमजोर हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, जिस तरीके से आपके प्रत्याशी की भाषा खराब है, वैसी ही दोयम दर्जे की आपकी भी भाषाशैली है. उन्होंने कहा था कि भिंड दतिया की ये जनता इस तरह की भाषा शैली को बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर दलित समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा.

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