हरियाणा के साथ चल रहे पानी विवाद के बीच पंजाब के खिलाफ कोर्ट पहुंचा बांध प्रशासन, लगाया ये बड़ा आरोप

चंडीगढ़ । पंजाब और हरियाणा (Punjab and Haryana) के बीच पानी (Water) को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बोर्ड ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में दाखिल दस्तावेजों में आरोप लगाया है कि पंजाब ने नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथ में ले लिया है। बीबीएमबी की ओर से अदालत में दायर याचिका के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा की गई यह कार्रवाई असंवैधानिक और अवैध है।
याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया कि वह बिना किसी कानूनी अधिकार के तैनात किए गए अपने पुलिस बल को तत्काल हटा ले। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा विवाद भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले के बाद ही शुरू हुआ था। बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल को निर्णय लिया कि हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा।
वहीं पंजाब सरकार ने कहा है कि वह पहले ही हरियाणा को मानवीय आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवा रही है और भगवंत मान की सरकार ने 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि पड़ोसी राज्य ने मार्च तक अपने आवंटित हिस्से का उपयोग पहले ही कर लिया है। इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यह प्रस्ताव पेश किया हैकि वह अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी पड़ोसी राज्य को नहीं देगी।