डेनियल पर्ल हत्याकांड : पाक सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई याचिका की खारिज
इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले में आरोपितों की रिहाई को निलंबित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय से आरोपित को रिहा करने के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध किया ताकि वह इस मामले पर विस्तार से बहस कर सकें. लेकिन शीर्ष अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था
गुरुवार को डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या मामले में अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन साथियों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले पर अमेरिका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। पर्ल के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को “न्याय की पूर्ण हत्या” कहा था।
पाकिस्तान ने कहा था
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेरिकी मूल के पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई के मामले को रिव्यू करेगा। पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए फैसले के संबंध में सिंध प्रान्त के प्रशासन द्वारा चलाई जा रही रिव्यू प्रक्रिया में भाग लेगी। जिस फैसले के तहत ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या करने वाले हत्यारे उमर सईद शेख और उसके तीन सथियों को रिहा कर दिया गया है।
क्या है मामला
वर्ष 2002 में पाकिस्तान के शहर कराची में डेनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी। डेनियल पर्ल ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख थे. साल 2002 में डेनियल पर्ल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए कराची में जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया और बाद में उनका सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।
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