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डेक्कन चार्जर्स को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल का हिस्सा रही डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड को बीसीसीआई के खिलाफ एक विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

दरअसल, बीसीसीआई को आईपीएल का हिस्सा रही डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड को एक विवाद में 4800 करोड़ रुपये देने थे और इस आदेश को जस्टिस एस पटेल की खंडपीठ ने रद्द कर दिया है.

बीसीसीआई ने जुलाई 2020 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे 4800 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बोला था. ये मामला वर्ष 2012 में डेक्कन चार्जर्स होल्डिंग लिमिटेड के साथ फ्रेंचाइजी समझौते को खत्म करने को लेकर था.

डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के स्वामित्व वाली डेक्कन चार्जर्स आईपीएल की आठ मूल टीमों में से एक थी. एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में डेक्कन चार्जर्स ने वर्ष 2009 के आईपीएल का सीजन भी जीता था.

बीसीसीआई ने इस फ्रेंचाइजी को खत्म कर दिया था और डेक्कन चार्जर्स पर ये भी आरोप लगाया था कि उसने बीसीसीआई के कोड का उल्लंघन किया है.

डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड ने फ्रेंचाइजी को नीलाम करने की कोशिश की. इसके बाद बीसीसीआई ने डीसीएचएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और सभी प्लेयर्स को ऑक्शन में डाल दिया. इसके बाद डीसीएचएल ने बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि ये बर्खास्तगी मनमानी थी.

कोर्ट ने वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सीके ठक्कर को मध्यस्थ नियुक्त किया था. जिन्होंने पिछले वर्ष डेक्कन चार्जर्स को 4800 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अपील की थी.

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