मुंबई. मुंबई (Mumbai) की एक विशेष अदालत भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर आज फैसला सुना सकती है।
विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले अदालत ने कहा था कि वह 24 नवंबर को फैसला सुनाएगी। हालांकि, उस दिन अदालत ने यह कहते हुए मामले को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था कि आदेश तैयार नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है। मलिक ने जुलाई में विशेष अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी।