मध्य प्रदेशराज्य

विभिन्न श्रेणी के ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए 24 हजार 420 करोड़ रुपए की सब्सिडी का निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद ने म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा 06 मार्च 2024 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग के बजट से सब्सिडी दी जाएगी। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत दरों का निर्धारण किया है, जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावशील हो गई है। सब्सिडी दिए जाने पर वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आयेगा।

मंत्रि परिषद ने स्वास्थ्य संस्थाओं में 46491 नवीन पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति दी जाकर इनमें से 18653 पदों की पूर्ति आगामी 3 वित्तीय वर्ष में करने तथा इन पदों पर राशि 343 करोड़ 29 लाख रूपये के वार्षिक आवर्ती व्यय की स्वीकृति दी। इन पदों में से शेष 27838 पदों की पूर्ति यथावत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जायेगी।

प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराये जाने तथा स्वास्थ्य सूचकांको में बेहतर प्रदर्शन के लिए चिकित्सीय विशेषज्ञों के 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की मंजूरी दी। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 07 विशेषज्ञताओं यथा निश्चेतना विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, शिशुरोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ तथा सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त 1214 पर्दो में से 50 प्रतिशत अर्थात् 607 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की छूट एवं तद्नुसार रिक्त पदों की पूर्ति के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन करने की अनुमति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा विभाग के अधीन प्रशासित संविदा भर्ती नियम 2003 के अंतर्गत संविदा पर लिए जाने का निर्णय लिया गया। संविदा पर भरे जाने की स्थिति में वरिष्ठ परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक के समकक्ष), परामर्शी (चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक के समकक्ष), कनिष्ठ परामर्शी/विशेषज्ञ (चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक के समकक्ष) और चिकित्सा अधिकारी को समेकित पुनरीक्षित पारिश्रमिक (रूपये) पर नियुक्ति दी जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने सागर, खरगौन और गुना में नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं शहडोल में पूर्व संचालित विश्वविद्यालय को सम्बद्धतादायी बनाए जाने पर पद-सृजन एवं वित्तीय- सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर, क्रांतिसूर्य टंटया भील विश्वविद्यालय, खरगौन तथा क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय, गुना में नये विश्वविद्यालय की प्रारम्भिक आवश्यकता के लिए 3 करोड़ रूपए की स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूरक बजट में राशि 10 करोड़ रूपए के प्रावधान की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक नये विश्वविद्यालय के लिए प्रशासकीय 14 पद, शैक्षणिक 140 पद तथा गैर-शैक्षणिक 81 पद कुल 235 पदों (5 वर्षों में विस्तारित) की स्वीकृति प्रदान की गई है। शैक्षणिक पदों के विषय-निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। भवन निर्माण सहित पूंजीगत परियोजना के लिए प्रत्येक नये विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पंडित शम्भुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के लिए 45 करोड़ रूपये, इस प्रकार कुल राशि 495 करोड़ रूपये का भविष्य में पुनर्विलोकन की शर्त पर सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया गया है।

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