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विदेश यात्रा के लिए मंजूरी लेने का मामला, केंद्र सरकार और LG को दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस मामले में कैबिनेट सचिव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जवाब मांगा है।

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन के लिए 31 जुलाई से 7 अगस्त तक सिंगापुर जाने वाले थे। मगर केंद्र सरकार से उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इलके ‘ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन’ कार्यक्रम में गहलोत को लंदन से निमंत्रण मिला था, लेकिन केंद्र सरकार से इसपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद गहलोत ने याचिका दायर कर इस प्रावधान का विरोध किया।

दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत की में याचिका में व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए भी केंद्र की राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता को “कठोर और आक्रामक शासन” बताया। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रही है।

हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने आठ सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार और दिल्ली के उप राज्यपाल से जवाब मांगा है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी करने से इनकार कर करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया।

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