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दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 से ज्यादा वेबसाइटों पर ‘स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडरवर्स’ की स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आईएसपी) को अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडरवर्स’ के साथ-साथ इसके 2018 के प्रीक्वल ‘स्पाइडर-मैन: इनटू द स्पाइडर-वर्स’ की होस्टिंग या स्ट्रीमिंग से 100 से ज्यादा वेबसाइटों तक एक्सेस को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर सोनी पिक्चर्स एनिमेशन इंक के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कहा गया कि वह फिल्म का कॉपीराइट हॉल्डर है।

अदालत ने कहा: प्रतिवादी 1 से 101 (रफ वेबसाइट), साथ ही उनकी ओर से काम करने वाले अन्य सभी लोगों को अपनी वेबसाइटों पर या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सिनेमैटोग्राफ कंटेंट/प्रोग्राम को पोस्ट करने, स्ट्रीमिंग करने, रिप्रोड्यूस करने या जनता के लिए उपलब्ध कराने से रोक दिया जाता है, क्योंकि वादी के पास कॉपीराइट है, जिसमें ‘स्पाइडर-मैन: एक्रॉस द स्पाइडरवर्स’ और ‘स्पाइडर-मैन: इनटू द स्पाइडर-वर्स’ शामिल हैं।

न्यायमूर्ति शंकर ने सरकारी अधिकारियों को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। सोनी पिक्चर्स ने फिल्म के कॉपीराइट और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रखने का दावा किया है, लेकिन कई रफ वेबसाइटों ने अपकमिंग प्रसारण को बढ़ावा दिया है।

अदालत ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया, क्योंकि प्रथम ²ष्टया मामला सोनी पिक्चर्स के पक्ष में बनता है और इस मामले में समन भी जारी किया। ‘स्पाइडर-मैन: एक्रॉस द स्पाइडरवर्स’ 2 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। अदालत ने मामले को 31 जुलाई को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

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