राज्यराष्ट्रीय

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को दी राहत, I.N.D.I.A के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (INDIA) नाम के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी दलों को राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनडीआईए के उपनाम के तौर पर इंडिया का उपयोग करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

बता दें कि कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विपक्षी दलों को गठबंधन के संक्षिप्त नाम आईएनडीआईए का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी। गिरीश भारद्वाज ने याचिका में कहा था कि आज तक भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने प्रतिवादी राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।

इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए ईसीआई और केंद्र को निर्देश देने की मांग कर रहेे याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल 2024 में आम चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए किया गया है।

Related Articles

Back to top button