नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 19 जून तक के लिए टाल दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से राहत को लेकर कुछ मांगें रखी गई जिस पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने और समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई 19 जून के लिए टाल दी।
सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। जिसमें 2 प्रमुख मांगें हैं। पहला, हम जेल अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल की मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति दें। दूसरा, जब बोर्ड बैठेगा, तो हम भी अपनी राय देना चाहेंगे। केजरीवाल की ओर से की गईं इन मांगों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें आवेदन पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से जोहेब हुसैन कोर्ट में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी नहीं। अगर उसे कोई राहत चाहिए तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। इस पर ईडी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि जेल से रिपोर्ट मंगाई जाए। जेल अधीक्षक से पूछा जाना चाहिए कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में जेल अधिकारियों के साथ कोई समस्या है? कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम जेल से जवाब मांगेंगे। लेकिन आपका इसमें कोई रोल नहीं है।
ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल द्वारा खाए जा रहे खाने के संबंध में कुछ चिंताएं जताई गई थीं और कोर्ट ने 22 अप्रैल को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। अब तक उनके द्वारा यह अनुरोध नहीं किया गया था। इसलिए, अगर हमें संक्षिप्त उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाती है तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि हम जेल अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। आरोपी न्यायिक हिरासत में है। जमानत मामले पर 19 जून को सुनवाई करेंगे।