नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम बिभव कुमार को पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाना लेकर आई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शनिवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाना है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया था।
बिभव कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा भी सिविल लाइंस थाने पहुंच गए हैं। हालांकि, बिभव कुमार के वकील करण शर्मा ने कहा कि हमें अभी तक पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने उन्हें एक ई-मेल भेजा है कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। साथ ही पुलिस को बिभव की शिकायत का भी संज्ञान लेना चाहिए। वकील ने कहा कि हमें पुलिस की ओर से अब तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है।
बिभव कुमार की गिरफ्तारी पर ‘आप’ लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन्हें बिना किसी सूचना के सिविल लाइंस थाना लाया गया है। अब हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें बिभव कुमार को तलाश कर रही थीं। ‘आप’ की राज्यसभा सांसद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बिभव कुमार कई बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, बिभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लात और थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल ने बिभव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
वहीं, बिभव कुमार ने भी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने स्वाति मालीवाल पर सीएम के सिविल लाइंस आवास में ‘अनधिकृत प्रवेश’ करने और उन्हें ‘मौखिक रूप से दुर्व्यवहार’ करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस मामले में भाजपा की संलिप्तता का भी दावा किया।
दिल्ली पुलिस द्वारा स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) / 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) / 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 509 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना हो) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।