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दिल्ली दंगाः आटो चालक के हत्यारोपित की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक आटो चालक की हत्या के मामले के आरोपित की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि आरोपित को दूसरे सह-आरोपितों की तरह जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी चश्मदीद गवाहों ने पहचान की है, जबकि सह-आरोपितों की नहीं।

आरोपित कुलदीप सिंह की ओर से वकील मनीष भदौरिया ने कोर्ट में कहा कि आरोपित की उम्र 28 साल है और वह अपने परिवार का एकलौता कमाऊ सदस्य है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी दो साल की बच्ची, दो अविवाहित बहनें और बुजुर्ग माता-पिता हैं। उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। भदौरिया ने कहा कि आरोपित पिछले 30 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। उसका एफआईआर में नाम नहीं है।

आरोपित को सह-आरोपितों के बयान के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल अमित, भूपेंद्र और हेड-कांस्टेबल अनिल के बयानों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, जिन्होंने आरोपित की पहचान की है।

उन्होंने कहा कि एफआईआर घटना के काफी दिनों के बाद दर्ज की गई और इन पुलिसकर्मियों ने सौ नंबर की कॉल या डीडी एंट्री का कोई उल्लेख नहीं किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील नरेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये मामला एक निर्दोष आटो चालक बब्बू की हत्या का है। बब्बू की हत्या का वीडियो बीबीसी ने चलाया था और इस मामले के जांच अधिकारी ने बीबीसी से फुटेज की मांग की है।

उन्होंने कहा कि आरोपित उसी इलाके में रहता है, जहां स्वतंत्र गवाह रहते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि अगर उसे रिहा किया गया तो वो गवाहों को धमका सकता है। गौड़ ने कहा कि आरोपित की ये दूसरी जमानत याचिका है।

उसकी पहली जमानत याचिका 10 जुलाई को खारिज की गई थी और उसके बाद से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आरोपित की स्वतंत्र गवाह मुन्ना ने पिछले 18 मई को पहचान की थी।

गवाह ने कहा था कि आरोपित दंगाइयों की भीड़ में शामिल था और उसने मृतक आटो चालक की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की थी। आरोपित की पहचान मुन्ना के अलावा इमरान नामक दूसरे गवाह ने भी की थी। आरोपित ने पहचान परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

https://youtu.be/UTLJ5iku3u8

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