देहरादून: उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति में सरकार ने कई अहम बदलाव किए है। नई आबकारी नीति को राज्य कैबिनेट ने सोमवार को मंंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत शराब सस्ती होगी और प्रति बोतल 100 से 300 रुपये तक सस्ती हो सकती है। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू होगी।
सरकार का दावा है कि राज्य की सीमा पार से हो रही शराब की तस्करी पर रोक लगेगी। नई आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुकाबले अब उत्तराखंड में प्रति बोलत शराब की कीमतों में 20 रुपये से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। पहले यह अंतर 150 से लेकर 200 रुपये तक था।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी जिसके तहत प्रदेश में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपये से ज्यादा का अंतर नहीं होगा । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि पहले कीमतों में यह अंतर प्रति बोतल 150 से 200 रुपये का था । उत्तर प्रदेश से हो रही शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए इस अंतर को कम करने का निर्णय लिया गया है।
आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि इससे न केवल शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि राज्य को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा।उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में गोवंश संरक्षण, खेलकूद एवं महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये का उपकर लिया जाएगा और इस प्रकार एक बोतल पर कुल तीन रुपये का उपकर लिया जाएगा। साल2023- 24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये रखा गया है।