उत्तराखंड

धामी सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना को बनाया आसान

देहरादून (दस्तक ब्यूरो)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दिव्यांग पेंशन योजना के सरलीकरण का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी, जो निर्धारित मासिक आय सीमा रू0 4000/- की पात्रता पूर्ण करते हों, के पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर भी पेंशन के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त बी०पी०एल० श्रेणी के लाभार्थी, जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, भी पेंशन हेतु पात्र होंगे। सचिव द्वारा 9 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के आदेश पर दिव्यांग पेंशन योजना को सरलीकृत किये जाने के मकसद से योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1502/XVII-2/21-01(02)/2010, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-3 के बिन्दु (क) (iv) में संशोधन किया गया है।

Related Articles

Back to top button