पंजाबराज्य

स्कूली बच्चों को ना चलाने दें दोपहिया वाहन, वरना लगेगा 25 हजार रुपए का जुर्माना

अमृतसर : एडीजीपी पंजाब के निर्देशानुसार अगर स्कूली छात्र और 18 साल से कम उम्र के नाबालिग दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो अभिभावकों पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस जागरुकता अभियान की शुरुआत फ्लावर पब्लिक स्कूल से की गई है। स्कूल प्रबंधन के चेयरमैन हरपाल सिंह यूके ने पंजाब सरकार के इस फैसले की सराहना की।

न्यू फ्लावर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अमृतसर का स्कूल हमारे स्कूल में इस अभियान को शुरू करने वाला पहला स्कूल है, जहां बच्चे लोग जागरूक होंगे, वहीं अभिभावक भी इससे परहेज करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाते हुए बच्चे को दोपहिया वाहन ना दिलवाएं, जिससे बच्चे के साथ होने वाली यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

इस मौके पर जानकारी साझा करते हुए अमृतसर पुलिस के एडीसीपी ट्रैफिक हरपाल सिंह ने बताया कि एडीजीपी साहब के आदेश पर यह जागरूकता की शुरुआत अमृतसर के न्यू फ्लावर स्कूल से की गई है। आने वाले समय में यह जागरूकता अन्य स्कूलों तक जाएगी। अधिक से अधिक स्कूलों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्कूल के माध्यम से यह संदेश लोगों के घरों तक पहुंचे और अभिभावक यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना न लगवाएं और जिससे वाहनों का पंजीकरण रद्द न करना पड़े।

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