खुशखबरी : जून तक वैध रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन पंजीकरण
नयी दिल्ली। सरकार ने ऐसे सभी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन पंजीकरण की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है जिनकी वैधता इस साल एक फरवरी या उसके बाद समाप्त हो चुकी थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज बताया कि उसने फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और ऐसे अन्य मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि एक फरवरी से समाप्त हो चुकी है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिये।
मंत्रालय का कहना है कि देशव्यापी तालाबंदी और सरकारी परिवहन कार्यालयों को बंद होने के कारण विभिन्न मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को रिन्यू करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सरकार ने कामर्शल परमिट पर टैक्सी—बस आदि जैसे वाहन चलाने वालों को भी राहत दी है। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से कहा है लॉकडाउन की अवधि में टैक्सी बस आदि तो चल नहीं रहे हैं। ऐसे में इन कामर्शल परमिट धारकों को इस अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट दी जाए। इसे नॉन यूज क्लॉज की सुविधा कहा जाता है। ऐसी सुविधा कुछ राज्यों में है, लेकिन अब इसे देशभर में लागू करें। इसके लिए एनआईसी से कहा गया है कि वाहन सॉफ्टवेयर पर जरूरी सुधार कर दें।