मेहुल चोकसी पर ED का एक्शन, नीलाम होगी 2500 करोड़ से अधिक की संपत्ति
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एजेंसी ने बताया कि मुंबई स्थित विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के बाद इस मामले में संपत्तियों को सही मालिकों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ED ने बताया कि 125 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां, जो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (चोकसी की कंपनी) से संबंधित हैं, अब उसके परिसमापक (लिक्विडेटर) को सौंप दी गई हैं। इनमें सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर के छह फ्लैट और एसईईपीजेड (सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र) में स्थित दो कारखाने और गोदाम शामिल हैं।
ED ने चोकसी के खिलाफ पीएमएलए मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और अदालत से इन संपत्तियों को बेचने की अनुमति प्राप्त की है। एजेंसी ने कहा कि उसने प्रभावित बैंकों के साथ मिलकर इन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 सितंबर को अदालत ने आदेश दिया था कि ED बैंकों और गीतांजलि समूह की कंपनियों के परिसमापकों को कुर्क संपत्तियों का मूल्यांकन और नीलामी कराने में मदद करेगा। इसके बाद नीलामी से प्राप्त राशि पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।
चोकसी, जो 2018 से भारत छोड़कर एंटीगुआ में रह रहा है, पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनी गीतांजलि जेम्स और कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पीएनबी के खिलाफ धोखाधड़ी की और बिना प्रक्रिया का पालन किए एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करवा लिया। इस मामले में चोकसी, नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ED और सीबीआई ने 2018 में जांच शुरू की थी। नीरव मोदी, जो वर्तमान में लंदन की जेल में बंद है, भारत प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।