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ईडी ने टेलीकॉम के पूर्व उप प्रमुख की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमेंद्र नाथ बनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक, नई प्रौद्योगिकी, दूरसंचार विभाग (डीओटी), कोलकाता और उनके सहयोगियों की 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को रोकथाम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में धन शोधन अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।

कुर्क की गई संपत्तियों में एक कार्यालय परिसर, दो खाली भूखंड, एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन के साथ-साथ एक चालू कंपनी का प्लांट और मशीनरी, 47 खातों में शेष राशि, दो वाहन, डीमैट खातों में रखे शेयर और दो डिमांड ड्राफ्ट शामिल हैं। जांच एजेंसी ने सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(1)(ई), 1988 के साथ धारा 13(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।

सीबीआई, एसीबी, कोलकाता द्वारा दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, बनर्जी ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की थी और उसके पास 7.58 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी। ईडी द्वारा की गई एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि बनर्जी ने अप्रैल 2005 से जून 2013 की अवधि के दौरान दूरसंचार मंत्रालय के तहत विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न पदों पर काम करते हुए भ्रष्ट तरीके से और अपने पद का दुरुपयोग करके बड़ी मात्रा में नकद अर्जित किया था।

इस बाद इन राशियों को उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों में शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया। बाद में उन्होंने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों या उनकी कंपनियों के नाम पर विभिन्न शेयरों और संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। पैसे का एक हिस्सा उसके या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किया गया है।

इस मामले में अपराध की आय (पीओसी) 7.58 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।

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