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भगोड़े नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करेगी ED, अदालत ने दी इजाजत

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में एक विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दे दी। अदालत ने नीरव मोदी और उसकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग करने वाले पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के आवेदन को भी इजाजत दे दी है।

बता दें कि विशेष पीएमएलए अदालत ने दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।

गौरतलब है कि नीरव मोदी ने PNB से करीब 7,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया था और विदेश भाग गया था। फिलहाल वह ब्रिटेन की एक जेल में कैद है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। नीरव मोदी ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए प्रतिष्ठित रिदम हाउस बिल्डिंग खरीदी थी। उसका प्लान इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदलने का था। माना जाता है कि उसने ज्यादातर संपत्तियां पीएनबी घोटाले से हासिल रकम से खरीदी थी।

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